मुख्यमंत्री युवा संबल योजना || सरकारी बेरोजगार भत्ता 2020 || Berojgari Bhatta Rajasthan Apply Online
बेरोजगार भत्ता , सरकारी बेरोजगार भत्ता 2020, Berojgari Bhatta Rajasthan Apply Online , राजस्थान की 15 वीं विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणापत्र के अनुसार नई सरकार ने योजनाओं को शुरू किया उनमें से एक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जो कि एक सरकारी बेरोजगार भत्ता है इस योजना में युवाओं को प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना की घोषणा नहीं कांग्रेस सरकार द्वारा फरवरी 2019 में हुई लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसका क्रियान्वयन जुलाई 2019 में शुरू हुआ।
Bhatta Rajasthan Apply Online || Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Rajasthan || Helpline Number सरकारी बेरोजगार भत्ता
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षित युवाओं को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना जो कि वर्तमान में बेरोजगारी की श्रेणी में आ चुके हैं
राज्य में वर्तमान समय में कई ऐसे युवक-युवतिया हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद नौकरियों से वंचित है ऐसे में इस वर्ग को डिप्रेशन में जाने से रोकने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाकर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है।
सरकारी बेरोजगार भत्ता 2020 | |
Scheme | मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, Rajasthan |
Lauch date | Feb-19 |
Start Date | Jul-19 |
Helpline Number | 0141-2373675,2368850 |
State | Rajasthan |
Official Website | http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/ |
बेरोजगार भत्ता की राशि ( Berojgari Bhatta )
—इस योजना के अंतर्गत युवकों को युवकों को ₹3000 प्रति माह युवतियों को ₹3500 प्रति माह वो ट्रांसजेंडर को₹3500 प्रति माह 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे इससे पूर्व भत्ते की राशि 650 से ₹750 प्रतिमाह थी जिससे कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 3000 व 3500 कर दी।
बेरोजगार भत्ता अवधि—
राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा इस दौरान यदि किसी की नौकरी लग जाए या स्वयं का कोई कार्य शुरू कर दें जिससे उसे आमदनी हो तो या भत्ता मिलना तुरंत बंद हो जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए पात्रता निम्न है—
:
राज्य का मूल निवासी—इस योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो मूल रूप से राजस्थान के ही निवासी हो इसे प्रमाणित करने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।
आयु सीमा— ( Berojgari Bhatta )
इस योजना के लिए एक विशेष आयु वर्ग तय किया गया है इसमें 21 से 30 वर्ष के युवा (सामान्य), 21 से 35 वर्ष की युवतियां /विकलांग/ एसटी/एससी के युवक युवतियां आवेदन करने के लिए योग्य होंगे इससे प्रमाणित करने हेतु आवेदन फॉर्म भरते समय दसवीं की मार्कशीट जमा कराना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता—
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में वे ही युवा वर्ग लाभ के पात्र होंगे जिन्होंने अपनी 12 वीं व ग्रेजुएशन की पढ़ाई राज्य के ही किसी स्कूल या कॉलेज से पूरी की हो। बाहर के किसी राज्य से डिग्री ग्रहण करने वाले आवेदन करने के पात्र नहीं होगे परन्तु यदि किसी महिला ने अन्य राज्य से डिग्री ली है और उसने शादी राजस्थान के मूल निवासी से की है तो ऐसी स्थिति में वह इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आय
2 लाख उससे कम की वार्षिक आय के परिवार वाले लाभार्थी ही आवेदन करने के पात्र होगे आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है
बेरोजगार भत्ता अन्य शर्ते व नियम—
- आवेदक किसी भी लाभकारी पद पर ना हो अर्थात् सरकारी या प्राइवेट किसी भी प्रकार की नौकरी ना करता हूं तथा उसका स्वयं का कोई व्यवसाय ना हो।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले रोजगार विभाग में कम से कम 1 वर्ष तक पंजीकरण कराना होगा यदि इस 1 वर्ष में नौकरी नहीं मिली तो लाभार्थी का भत्ता शुरू हो जाएगा।
- एक ही परिवार के अधिकतम दो लोगों को ही बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा इससे अधिक लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- इस योजना का ही पुराना नाम अक्षत कौशल योजना है जिसे सरकार ने 2009 में लांच किया था लाभार्थी अक्षत कौशल योजना या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किसी भी एक योजना में आवेदन कर सकता है यदि किसी ने अक्षत कौशल योजना में आवेदन कर रखा है तो उसे अक्षत कौशल योजना के तहत ही लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई लाभार्थी किसी भी राज्य या केंद्र की योजना द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो वह भी इसके पात्र नहीं होगा।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उसी आवेदक को पात्र माना जाएगा जिस पर कोई पुलिस मुकदमा नहीं चल रहा हो।
- राजस्थान सरकार ने अपनी गाइडलाइन में अपना टारगेट तय करते हुए स्पष्ट किया है की वह 2 साल में 1.6 लाख युवा बेरोजगारों को ही लाभ देगी आवेदन अधिक होने की स्थिति में ज्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ट्रांसजेंडर के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है तब भी यह योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा यह डिग्री राजस्थान के ही किसी कॉलेज की होनी चाहिए।
सरकारी बेरोजगार भत्ता जरूरी दस्तावेज—
- आवेदक का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- दसवीं का रिजल्ट
- बारहवीं का रिजल्ट
- ग्रेजुएशन की डिग्री
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगों को इससे जुड़ा प्रमाण पत्र
- आदि अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
चयन प्रक्रिया
प्रतिवर्ष 1 जुलाई को रोज रोजगार विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया की जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत नियम बनाया है कि प्रतिवर्ष एक लाख को को ही यह राशि दी जाएगी।
एक लाख से ज्यादा आवेदक पात्र है जो विभाग अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता देगा।
यदि एक लाख से कम आवेदक चयनित होते हैं तो सभी को भत्ता दिया जाएगा तथा 6 माह बाद फिर से सिलेक्ट किया जाएगा।
1 वर्ष पश्चात आवेदक को 1 जुलाई से पहले फिर से आवेदन करना होगा इसके बाद आवेदन और मान्य होगा।
सरकारी बेरोजगार भत्ता आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑफिशियल साइट पर जाकर अनइंप्लॉयमेंट एलाउंस पर क्लिक करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें।
- अब अपनी SSO ID डालें पहली बार आवेदन करने के लिए साइट पर रजिस्टर करते हुए SSO ID बनाएं।
- अब रजिस्ट्रेशन के लिए नया पेज खुलेगा जिस पर आवेदक को अपनी डिटेल्स डालनी है इसमें से e-mail ID व अपना mobile no. सावधानीपूर्वक अनिवार्य रूप से डालें।
- रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको आपकी log-in ID व password e-mail ID या mobile के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
- इस log-in ID password द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑफिशल साइट पर लॉग इन करें फिर इस योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे और अपनी सभी डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरने के बाद सबमिट कर दें।
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